NSE को-लोकेशन घोटाला: उच्च न्यायालय ने सेबी को नोटिस भेजा

Saturday, Oct 12, 2019 - 12:50 PM (IST)

चेन्नईः मद्रास उच्च न्यायालय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के करोड़ों रुपये के को-लोकेशन घोटाले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और तीन अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटैबिलिटी (सीएफएमए) की जनहित याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी किया है। 

सीएफएमए ने अपनी याचिका में कहा है कि इस चार साल पुराने घोटाले में सीबीआई जांच की गति काफी धीमी है। सीएफएमए ने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि सेबी ने एनएसई और उसके अधिकारियों को सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और और अनुचित व्यवहार प्रतिबंध कानून) नियमन, 2003 के तहत सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति एन शेषासायी की खंडपीठ ने एनएसई, सेबी, सीबीआई, ईडी और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू) को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब 11 नवंबर तक देना है। 

Supreet Kaur

Advertising