अब बिना टेंशन खा सकेंगे खुले में रखी मिठाइयां, लागू हुए ये नए नियम

Wednesday, Feb 26, 2020 - 11:49 AM (IST)

नई दिल्लीः स्थानीय दुकानों यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 जून 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा 'उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। 

क्यों उठाया ये कदम
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी/खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। 

एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है, ‘‘सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर/ट्रे पर 'निर्माण की तारीख' और 'उपयोग की अवधि' जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा।’’ यह आदेश एक जून, 2020 से प्रभावी होगा। आदेश के अनुसार राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

 

jyoti choudhary

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