अब कैश निकालने पर भी लगेगा टैक्स, आयकर विभाग ने शुरू किया TDS कैल्कुलेट करने का टूल

Saturday, Jul 04, 2020 - 03:36 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः जुलाई का महीना शुरू होने के साथ ही कैश निकालने पर भी टीडीएस का नियम लागू होने लगा है। 1 जुलाई से इस नियम के तहत किसी भी वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक के कैश भुगतान पर 2 फीसदी का टीडीएस लगेगा, चाहे वह किसी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से किसी शख्स को दिए गए हों। 

वित्त मंत्रालय ने नियम इसलिए बनाया है ताकि कैश निकालना कम हो सके। मंत्रालय चाहता है कि लोग अपनी ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल माध्यम का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इस नियम को आसानी से लागू करने और लोगों को समझाने के मकसद से आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया टूल शुरू किया है। इस टूल से सेक्शन 194N के तहत ग्राहक टीडीएस कैल्कुलेट कर सकते हैं। 

अब आया नया टूल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से शुरू किया गया नया कैलकुलेटर बैंकों, को-ऑपरेटिव सोसाएटी और पोस्ट ऑफिसों के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए है।

  • फिलहाल ये आयकर विभाग की वेबसाइट पर 'Quick Links' के नीचे 'Verification of applicability u/s 194N' के नाम से दिख रहा है।
  • टीडीएस रेट की एप्लिकेबिलिटी चेक करने के लिए यूजर को बैंक की तरफ से अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा।
  • ये आयकर विभाग की वेबसाइट पर 'Quick Links' के नीचे 'Verification of applicability u/s 194N' के नाम से दिख रहा है। टीडीएस रेट की एप्लिकेबिलिटी चेक करने के लिए यूजर को बैंक की तरफ से अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा।
  • यह नियम टीडीएस को आयकर रिटर्न फाइल करने से भी लिंक करने के मकसद से लाया गया है। अगर आपने पिछले 3 साल से आयकर नहीं भरा है तो बैंक आपको 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस चार्ज करेगा।
  • अगर राशि 1 करोड़ से अधिक होती है तो आप पर 5 फीसदी तक का टीडीएस लग सकता है। जिन्होंने पिछले 3 सालों में आयकर भरा है, उन पर 1 करोड़ रुपए तक के कैश निकालने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। 

jyoti choudhary

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