अब आसानी से नहीं मिलेगी गोरे होने की क्रीम, सरकार ने बनाए नए नियम

Monday, Apr 09, 2018 - 12:43 PM (IST)

नई दिल्लीः आकर्षक दिखने के लिए रंग गोरा बनाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। सरकार के नए फैसले के अनुसार अब एेसी क्रीम खरीदने के लिए डॉक्टर की सहमति लेना जरूरी है। डॉक्टर की पर्ची के बिना अब यह क्रीम बाजार से नहीं मिलेगी।

क्या है नया नियम
सरकार के नए नियम के अनुसार डेसोनाइड, बेक्लोमेथासोन सहित इस तरह की 14 चीजों का जिन क्रीम में इस्तेमाल होगा उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरुरी है।सरकार ने स्टेरॉयड मिक्स क्रीम को ‘ओवर द काउंटर’ की सेलिंग लिस्ट से हटाकर इसे शेड्यूल-एच में शामिल किया है।

सरकार के फैसले से डॉक्टर खुश
डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। डॉक्टरों ने बताया कि स्टेरॉयड से कई तरह की त्वचा संबंधित समस्याएं होती है। इसके प्रति लोगों में जागरूकता की कमी के चलते अक्सर लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी ही नहीं मिलती। एफडीए से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में अब बगैर डॉक्टरी सलाह स्टेरॉयड मिक्स क्रीम बेचना ड्रग ऐंड कॉस्मेटिक ऐक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

आम जनता ने किया विरोध
आम जनता ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। आम जनता का कहना है कि यह सिर्फ डॉक्टरों की कमाई बढ़ाने का साधन है। लोगों की माने तो पहले ही डॉक्टरों की फीस बहुत ज्यादा थी और अब तो उन्हें क्रीम लेने के लिए भी डॉक्टरों को फीस देनी होगी।
 

Supreet Kaur

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