जानिए कैसे, आप रख सकते हैं 25 पुराने नोट?

Saturday, Dec 31, 2016 - 06:07 PM (IST)

नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों की देयता और गारंटी समाप्त किए जाने के बावजूद सरकार ने कहा है कि शोध एवं अध्ययन के लिए अधिकतम 25 नोट और व्यक्तिगत तौर पर 10 नोट रखे जा सकते हैं। बंद किए जा चुके 500 और 1000 रुपए के नोटों पर रिजर्व बैंक की देयता और उन पर सरकार की गांरटी को समाप्त करने तथा पुराने नोटों को रखना, किसी को देना या किसी लेना आदि को अपराध घोषित करने तथा बंद नोटों को एक निर्धारित समय में रिजर्व बैंक में जमा कराने से जुड़े ‘निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016’ को कल राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी।  

सरकार के गजेट में प्रकाशित अध्यादेश के अनुसार, व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 नोट अपने पास रख सकता है जबकि शोध, अनुसंधान या मुद्राशास्त्र के उद्देश्य से अधिकतम 25 नोट रखे जा सकते हैं। यह भी कहा गया है कि कंपनी, ट्रस्ट, सहकारी संस्थाएं या व्यक्तियों के समूह यदि पुराने नोट रखते हैं तो उस स्थिति में संबंधित कंपनी, ट्रस्ट या संस्थाओं के निदेशक इसके लिए उत्तरदायी होंगे और इस संबंध में दिए जाने वाला हफलनामा गलत पाए जाने पर निदेशक पर ही जुर्माना होगा।

अध्यादेश के अनुसार, विदेशों में रहने वालों को रिजर्व बैंक में पुराने नोट जमा कराने के लिए 30 जून का तक समय दिया गया है ताकि वे देश आकर ये नोट जमा कराने के लिए अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकें जबकि देश में रह रहे लोगों को 31 मार्च 2017 तक पुराने अवैध नोट जमा कराने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि पुराने नोट रखने, इसे किसी को देने या किसी से लेने वालों पर इन नोटों के मूल्य का 5 गुणा जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, न्यूनतम जुर्माना राशि 10 हजार रुपए होगी।

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