दर्द निवारक तेल से नहीं मिला रिलीफ, अब 2 बॉलीवुड अभिनेता और कम्पनियां देंगी हर्जाना

Sunday, Nov 24, 2019 - 10:17 AM (IST)

मुजफ्फरनगरः दर्द निवारक तेल से गारंटी के बावजूद आराम नहीं होने पर 3 कम्पनियों सहित इसका विज्ञापन करने वाले 2 बॉलीवुड अभिनेताओं को उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित को ब्याज दर सहित 26,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। 

क्या है मामला 
साऊथ सिविल लाइंस निवासी अधिवक्ता ब्रजभूषण अग्रवाल पुत्र नन्हेमल ने बताया कि उन्होंने एक विज्ञापन पढ़कर ‘संधि सुधा-ज्वाइंट्स पेन रिलीफ ऑयल’ के बारे में टैलीमार्ट शापिंग नैटवर्क मरदाना रोड इंदौर से जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि तेल गर्दन, पीठ और घुटनों के दर्द का संपूर्ण उपचार है। उन्हें यह भी बताया गया कि तेल की गुणवत्ता से संतुष्ट होकर ही बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ इसका विज्ञापन कर रहे हैं। कम्पनी का मैनेजर उनके घर आया और बताया कि आराम नहीं होने पर तेल के पैसे वापस किए जाएंगे। 

ब्रजभूषण ने बताया कि ऑर्डर देने के अगले दिन 30 जुलाई 2012 को मैक्स कम्युनिकेशन गोल मार्कीट मुजफ्फरनगर से कर्मचारी सचिन उनके घर आया और 3,600 रुपए लेकर तेल दे गया। 10 दिन तेल लगाने के बावजूद आराम नहीं हुआ तो कम्पनी अधिकारियों को बताया। साथ ही खरीदे गए तेल की 2 सीलबंद तथा एक सील खुली शीशी वापस कम्पनी को भेज दी। काफी इंतजार के बावजूद तेल खरीद पर खर्च की गई धनराशि उन्हें वापस नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने विज्ञापन करने वाले अभिनेता गोविंदा, जैकी श्रॉफ, मैसर्स सप्तऋषि आयुर्वेद इंदौर, टैलीमार्ट शॉपिंग नैटवर्क इंदौर व मैक्स कम्युनिकेशन गोल मार्कीट के विरुद्ध वर्ष 2014 में अनुचित व्यापार प्रथा का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम में 1.93 लाख रुपए व्यय आदि दिलाने का वाद दायर किया था। 

यह कहा फोरम ने 
फोरम अध्यक्ष लुकमानुल हक एवं सदस्य बबीता देवी ने दोनों अभिनेताओं सहित अन्य तीनों आरोपित कम्पनियों को मामले में दोषी मानते हुए वाद व्यय सहित मानसिक क्षतिपूर्ति के 26,000 रुपए 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दर से भुगतान करने का आदेश दिया है।  

jyoti choudhary

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