फोन चोरी होने पर नहीं दिया क्लेम, अब दुकानदार व कम्पनी देगी जुर्माना

Thursday, Jan 11, 2018 - 10:26 AM (IST)

पंचकूला : आईफोन मोबाइल का इंश्योरैंस करवाने के बावजूद उपभोक्ता को क्लेम की राशि नहीं मिली। फोरम ने इंश्योरैंस कम्पनी व दुकानदार को 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

क्या है मामला 
सैक्टर-11 के बी.एस. पुनिया ने 28 अक्तूबर, 2016 को सैक्टर 11 के एमिगोज एक्सैसरीज से 42,000 रुपए का आईफोन 6-एस खरीदा था। मोबाइल शॉप मालिक के कहने पर उसने सिस्का गैजेट सिक्योर से मोबाइल की इंश्योरैंस भी करवा ली। मोबाइल खरीदते समय मोबाइल शॉप मालिक ने इंश्योरैंस के किसी भी तरह के डॉक्यूमैंट्स दिए जाने की बजाय मोबाइल पर इंश्योरैंस का स्टीकर लगा दिया। करीब 8 महीने बाद पुनिया के स्कूटर की डिग्गी से आईफोन किसी ने चोरी कर लिया। पुनिया ने पुलिस को शिकायत दी। उनके पोते ने शिकायत की कॉपी के साथ इंश्योरैंस कम्पनी से क्लेम देने की मांग की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर उसने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में दी।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने कंज्यूमर एसोसिएशन के दिए गए फैसले में यह साफ  तौर पर कहा कि मोबाइल शॉप ओनर इंश्योरैंस कम्पनी की ओर से मामले की प्रोसीडिंग के दौरान उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। ऐसे में फोरम ने मोबाइल शॉप ओनर गैजेट इंश्योरैंस कम्पनी दोनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें 5000 रुपए कंज्यूमर को मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान करने व मुकद्दमे की राशि के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों को क्लेम की राशि एक महीने में दिए जाने को कहा। 

Advertising