नहीं दिया कार का क्लेम, अब ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी देगी 3,71,479 रुपए

Tuesday, Mar 20, 2018 - 11:47 AM (IST)

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक इनोवा गाड़ी मालिक को राहत देते हुए ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी गुरदासपुर शाखा को आदेश दिया है कि वह कार मालिक को उसकी कार की मुरम्मत के बिल के 3,63,479 रुपए, 5 हजार रुपए हर्जाना तथा 3 हजार रुपए अदालती खर्च के रूप में अदा करे क्योंकि कम्पनी ने उपभोक्ता को कार के क्षतिग्रस्त होने पर क्लेम देने से इंकार कर दिया था। 

क्या है मामला
जागीर सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह निवासी कैरे तहसील बटाला ने बताया कि उसने एक पुरानी टोयटा इनोवा कार तरविन्द्र सिंह नामक व्यक्ति से 19 सितम्बर 2016 को खरीदी थी। उसने कार अपने नाम पर करवाने के लिए 9 नवम्बर 2016 को जिला परिवहन अधिकारी के पास बनती राशि जमा करवा दी परंतु 20 नवम्बर 2016 को कार का एक्सीडैंट हो गया।

उसने इस संबंधी ओरिएंटल इंश्योरैंस कम्पनी गुरदासपुर शाखा को जानकारी दी। इंश्योरैंस कम्पनी ने तब कहा कि आप कार की मुरम्मत करवा लें तथा जो बिल आप जमा करवाएंगे, उसके अनुसार आपको अदायगी कर दी जाएगी। इस पर उसने टोयटा मोटर प्राइवेट लि. जालन्धर से कार की मुरम्मत करवाई जिसका बिल 3,63,479 रुपए बना। इंश्योरैंस कम्पनी को जब यह बिल अदायगी के लिए दिया तो कम्पनी बहाने लगाने लगी, जबकि सभी जरूरी कागजात इंश्योरैंस कम्पनी के पास जमा करवा दिए थे। उसे इंश्योरैंस कम्पनी ने 16 फरवरी 2017 को लिखित जवाब दिया कि उसका क्लेम का दावा गलत है।

यह कहा फोरम ने 
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में प्रधान नवीन पुरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि याचिकाकत्र्ता ने 9 नवम्बर 2016 को कार अपने नाम पर करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र दिया था जिसका एक्सीडैंट 20 नवम्बर 2016 को हुआ जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ट्रांसफर का प्रार्थना पत्र जमा करवाने के बाद याचिकाकत्र्ता को 14 दिन ग्रेस के मिलते हैं, इसलिए इंश्योरैंस कम्पनी द्वारा क्लेम अदा न करने का कोई कारण नहीं है। फोरम ने आदेश दिया कि इंश्योरैंस कम्पनी कार की मुरम्मत पर आए खर्च 3,63,479 रुपए सहित याचिकाकत्र्ता को 5000 रुपए हर्जाना तथा 3000 रुपए अदालती खर्च 30 दिन में अदा करे, नहीं तो उसके बाद सारी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी।

Punjab Kesari

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