नहीं दी एन.ओ.सी., फाइनांस कम्पनी को होगा जुर्माना

Friday, Jul 14, 2017 - 11:15 AM (IST)

धनबाद: नो ड्यूज सर्टीफिकेट (एन.ओ.सी.) नहीं देने पर फाइनांस कम्पनी को 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तय समय पर जुर्माना नहीं देने पर प्रतिदिन 1000 रुपए भुगतान करने होंगे। फाइनांस कम्पनी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के खिलाफ उपभोक्ता फोरम ने उक्त आदेश दिया है।

यह है मामला
बरवा अड्डा निवासी रंजीत महतो ने एक वाहन खरीदा, जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनांस कम्पनी ने फाइनांस किया था। उसने तय समय पर ऋण चुका दिया लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी नो ड्यूज सर्टीफिकेट नहीं दिया। बार-बार मांगने पर भी कम्पनी ने कोई उत्तर नहीं दिया जिस कारण उपभोक्ता ने परेशान होकर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह दिया फोरम ने फैसला
फोरम ने फैसला सुनाते हुए फाइनांस कम्पनी को 30 दिनों के अंदर नो ड्यूज सर्टीफिकेट परिवाद को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही अलग से 30,000 रुपए भुगतान करने को कहा है। तय समय पर भुगतान नहीं करने पर प्रतिदिन 1000 रुपए हर्जाना देने को कहा है। 

Advertising