बैंक में नहीं दिया मोबाइल नंबर, तो इन सर्विसेज से धोने पडे़ंगे हाथ

Saturday, Jul 08, 2017 - 01:54 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आपने बैंक को अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया या फिर उसे एस.एम.एस. अलर्ट से लिंक नहीं किया तो बैंक कई सर्विसेज आपके लिए बंद कर सकते हैं। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की सभी सेवाएं भी बंद हो सकती है। ऐसा बैंक ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ते मामलों को देखते हुए कर सकते हैं।

बैंक कस्टमर तक नहीं पहंचा पा रहे कोई जानकारी
बैंकों के अनुसार अभी भी कई कस्टमर अपने बैंकों को मोबाइल नंबर अपडेट या फिर उसे एस.एम.एस. अलर्ट से लिंक नहीं करा रहे हैं जिसकी वजह से उनके लिए किसी तरह की तुरंत जानकारी अपने कस्टमर को पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए ऐसे कस्टमर के लिए वह एटीएम ट्रांजैक्शन सुविधा को छोड़कर दूसरी सर्विसेज बंद करने का रास्ता अपना सकते हैं।

RBI इस नियम  कारण बैंक हुआ सख्त
आर.बी.आई. ने बैंकों को कहा है कि वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड पर तुरंत कार्रवाई करें। इसके तहत अगर कस्टमर फ्रॉड होने के तीन दिन के अंदर बैंक को शिकायत कर देता है, तो अऩ ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की पूरी रकम कस्टमर को वापस मिल जाएंगी। आरबीआई के इस नियम के बाद बैंकों ने नए कदम की तैयारी की है।

क्यों अहम है मोबाइल नंबर  
एक बैंकर के अनुसार आर.बी.आई. के इस नए निर्देश के बाद मोबाइल नंबर की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। ऐसा इसलिए है कि बैंकों को किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की अकॉनलेजमेंट मोबाइल नंबर से ही प्रमुख तौर पर करनी होगी जिसमें शिकायत प्राप्त करने की टाइमिंग और तिथि भी बताई जाएगी। ऐसे में बैंक और कस्टमर की फ्रॉड के समय लॉयबिलिटी तय होना आसान होगा।

अगर कस्टमर अपना मोबाइल नंबर नहीं शेयर करेंगे तो बैंक के लिए उनको किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का तुरंत अलर्ट देना संभव नहीं होगा। मोबाइल के अलावा ई-मेल ही दूसरा जरिया होगा, जिसके जरिए बैंक अलर्ट भेज सकते हैं। उसमें भी ज्यादातर बैंक कस्टमर के लिए तुरंत सूचना प्राप्त करने का जरिया मोबाइल नंबर ही हो सकते हैं। 

Advertising