नहीं दिया मैडिकल क्लेम, अब भरेंगे जुर्माना

Wednesday, Jul 05, 2017 - 11:12 AM (IST)

बरेली: हैल्थ पॉलिसी की क्षतिपूॢत ने देने पर कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरैंस कम्पनी पर 46,003 रुपए का जुर्माना लगाया है। पीड़ित ने इंश्योरैंस कम्पनी से एक साल के लिए हैल्थ पॉलिसी लेकर प्रीमियम भी जमा कर दिया था। बीमारी का इलाज कराने के बाद उसने बीमा कम्पनी से क्लेम किया था, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने कंज्यूमर फोरम में न्याय की गुहार लगाई थी।

यह है मामला
शहर के कोहाड़ापीर निवासी ऋषि सरपाल ने कंज्यूमर फोरम में वाद किया था। उसने बताया कि मैक्स बूपा हैल्थ इंश्योरैंस कम्पनी से 8 अगस्त 2015 से 7 अगस्त 2016 के लिए एक हैल्थ इंश्योरैंस की पॉलिसी ली थी, जिसके लिए उन्होंने 12,811 रुपए भी प्रीमियम के जमा कर दिए। इसी बीच 14 जून 2015 को उनके दाहिने पैर में फोड़ा निकल आया। पीड़ित ने एक निजी हॉस्पिटल में इलाज कराया और डिस्चार्ज होने के बाद मैडिकल क्लेम के लिए अप्लाई किया। जिस पर इंश्योरैंस कम्पनी ने डिस्चार्ज समरी मांगी। पीड़ित ने डिस्चार्ज समरी भी 2 बार कोरियर से भेज दी। इसके बाद इंश्योरैंस कम्पनी ने डिस्चार्ज समरी प्राप्त न होने का दावा करते हुए क्षतिपूॢत देने से इंकार कर दिया।

यह कहा फोरम ने
कंज्यूमर फोरम ने जब इंश्योरैंस कम्पनी को पक्ष रखने के लिए बुलाया तो उसने बताया कि पीड़ित ने उसे डिस्चार्ज समरी नहीं दी है जिस कारण क्षतिपूॢत खारिज कर दी गई है। जिस पर पीड़ित ने कोरियर द्वारा भेजी गई समरी की रसीदें भी पेश कीं। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर ने इंश्योरैंस कम्पनी को दोषी पाया और उस पर 44,003 रुपए प्रतिपूॢत, 1000 रुपए क्षतिपूॢत और 1000 रुपए वाद व्यय का जुर्माना लगा दिया। फोरम के अध्यक्ष ने आदेश दिया कि इंश्योरैंस कम्पनी पीड़ित को एक माह के अन्दर भुगतान कर दे अन्यथा उसे 7 प्रतिशत वाॢषक साधारण बयाज भी देना पड़ेगा।

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