नहीं मिला मैडीकल क्लेम, अब न्यू इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी देगी 1,62,286 रुपए

Thursday, Jun 20, 2019 - 09:53 AM (IST)

कैथलः जिला उपभोक्ता फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को मैडीकल क्लेम न देने की सूरत में फटकार लगाते हुए उसे जल्द से जल्द पीड़ित को 1,62,286 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। 

क्या है मामला 
अमित नागपाल निवासी कैथल ने 31 मई 2018 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने न्यू इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी कैथल से मैडीकल पॉलिसी परिवार के नाम से खरीदी थी और उसका प्रीमियम 7210 रुपए भी अदा किया था। वह लगातार 2016-17 में भी अपना प्रीमियम भरने के साथ-साथ उसकी पॉलिसी अभी तक जारी है। 25 दिसम्बर 2017 को उसकी पत्नी पूजा नागपाल को मोहाली इलाज के लिए भर्ती करवाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसका हर्निया का ऑप्रेशन किया। उसने अस्पताल का बनाया हुआ बिल 1 लाख 54 हजार 600 रुपए व 30,000 रुपए अन्य खर्चों का बीमा कम्पनी में क्लेम के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया परंतु बीमा कम्पनी ने उसे क्लेम नहीं दिया जो बीमा कम्पनी की लापरवाही है। उसने परेशान होकर 31 मई 2018 को उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। अपने पक्ष में बीमा कम्पनी ने फोरम के समक्ष कहा कि क्लेम रक्षा टी.पी.ए. द्वारा निर्धारित किया गया था तथा दस्तावेजों में पाया गया कि मरीज पूजा नागपाल का पहले सिजेरियन सैक्शन हो चुका है और हर्निया बीमारी उनकी पॉलिसी शुरू होने से पहले की है जिस कारण वह बीमा क्लेम में शामिल नहीं होती।

यह कहा अदालत ने 
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम के प्रधान दीनानाथ अरोड़ा व सदस्यों राजबीर सिंह व सुमन राणा ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कम्पनी 9 प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्त्ता को 1 लाख 57 हजार 286 रुपए की अदायगी करे। इसके अलावा 5000 रुपए अलग से मानसिक परेशानी के देने के लिए भी 30 दिन के अंदर अदा करने का फैसला सुनाया। 

jyoti choudhary

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