नहीं दी मैडी क्लेम की बकाया राशि, अब नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी देगी हर्जाना

Thursday, May 17, 2018 - 09:59 AM (IST)

होशियारपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने तलवाड़ा निवासी विनोद कुमार, उसकी पत्नी किरन गर्ग व लड़के पुनीत कुमार द्वारा की गई शिकायत का निपटारा करते हुए नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को शिकायतकर्ताओं को मैडी क्लेम की बकाया राशि हर्जाना व केस के खर्चे सहित 30 दिन के अंदर-अंदर देने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला
शिकायतकर्ताओं ने 4 सितम्बर 2017 को दायर शिकायत में कहा कि उन्होंने नैशनल इंश्योरैंस कंपनी की 5 लाख रुपए की बीमा राशि की मैडी क्लेम पॉलिसी ली थी। पॉलिसी का हर वर्ष नवीनीकरण करवाया गया। सितम्बर, अक्तूबर 2016 में विनोद कुमार की पत्नी किरन गर्ग बीमार हो गई। उसका पहले तलवाड़ा तथा बाद में टैगोर अस्पताल जालंधर में उपचार करवाया गया। 13 फरवरी 2016 को किरन का आप्रेशन किया गया। इस संबंध में बीमा कंपनी को टैलीफोन द्वारा सूचित कर दिया गया था। बीमा कंपनी ने बताया कि यह अस्पताल बीमा कंपनी के साथ एम्पैनल नहीं है इसलिए अस्पताल को अदायगी कर दें व बाद में यह राशि रिएम्बरस कर दी जाएगी।

शिकायतकर्ता के अनुसार 59,652 रुपए की राशि की अदायगी अस्पताल को कर दी गई थी। इस संबंध में बीमा कंपनी को सभी दस्तावेज 10 मई 2017 को भेज दिए गए थे। बीमा कंपनी ने 59,652 रुपए की बजाय 4 जुलाई को उन्हें 32,326 रुपए की राशि का चैक भेज दिया। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में 27,326 रुपए की बकाया राशि व 40,000 रुपए हर्जाना और 20,000 रुपए वाद व्यय की मांग की थी।

यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान करनैल सिंह व सदस्य हरबिमल डोगरा ने नैशनल इंश्योरैंस कंपनी को आदेश दिया कि 27,325 रुपए की बकाया राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित शिकायत दायर होने की तिथि से अदा की जाए। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं को हुई मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपए हर्जाना व 5000 रुपए वाद व्यय के तौर पर 30 दिन के अंदर-अंदर अदा किए जाएं।

Supreet Kaur

Advertising