आधार कार्ड और PAN लिंकिंग पर सरकार ने दिया अहम बयान

Saturday, Aug 12, 2017 - 10:32 AM (IST)

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेतली ने लोक सभा में बताया है कि सरकार ने आधार कार्ड को पैन से जोड़ने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। जेतली से जब सवाल किया गया कि क्या सरकार ने आधार कार्ड को पर्मानेंट अकाउंट नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख तय की है या नहीं तो इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि सरकार की ओर से फिलहाल कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। 28 जून, 2017 तक देशभर में कुल 25 करोड़ पैन कार्डधारक है, जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी कर दिया गया है।

करीब 11.44 लाख से अधिक पैन रद्द
वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि देशभर में करीब 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर निष्क्रिय कर दिए गए हैं। ऐसा अधिकांश उन मामलों में किया गया है जहां पर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड था। उन्होंने यह भी कहा, 'पैन आवंटन का नियम है प्रति व्यक्ति एक पैन।'

आधार-पैन के बिना नहीं होगी ITR की प्रोसेसिंग
आपके बता दें कि हाल ही में सरकार द्वारा यह बयान जारी किया गया था कि 31 अगस्त, 2017 से पहले आधार कार्ड को पैन से लिंक कराना जरुरी है। हालांकि इसका यह मतलब भी न लगाया जाए कि आप बेफिक्र हो जाएं और पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की कोशिश ही न करें। अगर आपका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपने जो आयकर रिटर्न भरा है उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें क्योंकि आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही इनकम टैक्स विभाग जो आई.टी.आर. फाइल किए गए हैं उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी।

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