प्रॉपर्टी के रेट में किसी तरह की बढोतरी नहीं, होती रहेगी पुरानी गाइडलाइन पर रजिस्ट्री

Saturday, Mar 31, 2018 - 12:00 PM (IST)

भोपालः राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिलों में 31 मार्च के बाद भी ई-रजिस्ट्री में किसी प्रकार का इजाफा नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे वजह बाजार मूल्य तय करने के लिए बनाई गई स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 (क) है। इसी धारा के तहत कलेक्टर गाइडलाइन बनाई जाती थी लेकिन धारा खत्म होने के बाद वर्तमान में भोपाल सहित प्रदेश के जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन बनाने का काम रोक दिया गया है।

अब पंजीयन विभाग द्वारा खत्म की गई कलेक्टर गाइडलाइन की धारा 47 (क) की जगह पर बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए नए नियम लाए जा रहे हैं। जब तक इन नियमों का प्रकाशन नहीं हो जाता है तब तक पुरानी कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही रजिस्ट्री होती रहेंगी।

वित्त मंत्री जयंत मलैया का कहना है कि जब तक नियम लागू नहीं हो जाते हैं तब तक पुरानी कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर रजिस्ट्री की जाएंगी।  
 

jyoti choudhary

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