नहीं दिया फ्रैंच फ्राइज के साथ फ्री मसाला फ्राई पैकेट, अब स्टोर देगा हर्जाना

Thursday, Apr 05, 2018 - 09:33 AM (IST)

लुधियानाः मोर क्वालिटी फर्स्ट स्टोर को फ्रैंच फ्राइज के पैकेट के साथ स्कीम के मुताबिक मसाला फ्राई का 375 ग्राम का पैकेट न देना महंगा पड़ गया। इसका जिला उपभोक्ता फोरम ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उसे 6000 रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया।

क्या है मामला
कुणाल सोफ्ट निवासी गांव दाद लुधियाना ने बताया कि उसने मोर क्वालिटी फर्स्ट स्टोर मॉडल टाऊन से 14 सितम्बर 2016 को 155 रुपए का 750 ग्राम का फ्रैंच फ्राई का पैकेट खरीदा था और उस पर चल रही स्कीम के तहत उसे उपरोक्त स्टोर से मसाला फ्राई का 375 ग्राम का एक पैकेट भी मिलना था लेकिन स्टोर ने उसे पैकेट देने से मना कर दिया। उसने उपभोक्ता फोरम में दायर अपनी शिकायत में उसे 95,000 रुपए हर्जाना दिलवाने की मांग की। मोर क्वालिटी फर्स्ट स्टोर ने उस पर लगाए सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि फ्रैंच फ्राई बनाने वाली प्रमुख कम्पनी मकेन ने उन्हें उपरोक्त मसाला फ्राई पैकेट उपलब्ध नहीं कराया था। उनके द्वारा बकायदा कंपनी को मेल भेजकर उपरोक्त ऑफर के तहत मसाला फ्राई उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था लेकिन कंपनी ने उसे नामंजूर कर दिया।

यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष जी.के. धीर व सदस्य विनोद गुलाटी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्टोर को 6,000 रुपए बतौर केस खर्च व हर्जाना राशि शिकायतकत्र्ता को एक माह के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया।
 

Punjab Kesari

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