टूर दौरान नहीं दी सुविधा, अब कॉक्स एंड किंग्स भरेगी जुर्माना

Monday, Jan 08, 2018 - 08:57 AM (IST)

नई दिल्लीः मां और 2 बेटियों ने ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड घूमने जाने के लिए टूर ट्रैवल्स कंपनी कॉक्स एंड किंग्स से टिकट बुक कराया। कंपनी ने मां का वीजा लगवाने में लापरवाही की, जिससे मां नहीं जा सकी। ट्रैवल्स वालों ने कहा कि बुकिंग हो चुकी है पैसे वापस नहीं लौटाएंगे। दोनों बेटियां न्यूजीलैंड पहुंचीं तो पता चला कि टूर ट्रैवल्स ने कोई भी होटल पहले से बुक नहीं किया था। इसके बाद मां अतिरिक्त पैसे खर्च कर न्यूजीलैंड पहुंची। टूर में घूमने, ए.सी. होटल में रुकने और शाकाहारी भोजन की भी सुविधा नहीं मिली। टूर से लौटकर मां ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने कंपनी जुर्माने सहित राशि लौटाने का आदेश दिया।

क्या है मामला
मैडीकल कॉलेज रोड स्थित फॉरैस्ट ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी गीता अग्रवाल ने अपनी 2 बेटियों शीना चौहान एवं शिल्पा अग्रवाल के साथ स्पीरिट ऑफ आस्ट्रेलिया टूर पर जाने के लिए लालगंगा शॉपिंग मॉल स्थित कॉक्स एड किंग्स लिमिटेड मुम्बई के कार्यालय में बुकिंग करवाई। टूर में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबोर्न और न्यूजीलैंड के गोल्डकोस्ट व क्रेम्स समेत अन्य शहरों के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण शामिल था। इसके लिए 9 जनवरी 2015 को बुकिंग करवाई गई थी और यात्रा 18 मार्च 2015 से प्रारंभ होनी थी। टूर कंपनी ने वीजा बनाने की जिम्मेदारी ली और प्रथम किस्त के रूप में 9 जनवरी को प्रति व्यक्ति 9,000 और दूसरी किस्त की राशि प्रति व्यक्ति 2 लाख 91 हजार रुपए लिए। 20 जनवरी को टूर कंपनी में कार्यरत अंशुल से वीजा बनाने के लिए बात की गई। छुट्टी में होने के कारण 3 फरवरी 2015 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वीजा कार्रवाई में देरी के कारण 24 फरवरी को गीता अग्रवाल का वीजा आवेदन तकनीकी कारणों से अस्वीकार किया गया, जबकि वीजा के लिए पहले ही 3 लाख 19 हजार रुपए भुगतान कर दिया गया था। वीजा निरस्त होने से गीता अग्रवाल को ऑस्ट्रेलिया जाना रद्द करना पड़ा। गीता अग्रवाल की दोनों बेटियां जब आस्ट्रेलिया पहुंचीं तो पता चला कि टूर कंपनी ने कोई एडवांस बुकिंग नहीं की थी। होटल भी पहले से बुक नहीं किया था। इसके बाद गीता अग्रवाल ने 31,751 रुपए अतिरिक्त खर्च कर न्यूजीलैंड का टिकट प्राप्त किया। डबल रूम में तीनों मां-बेटियों को ठहराया गया। शाकाहारी खाना न मिलने से बाहर खाना पड़ा। अलॉटमैंट के लिए भी कई बार इंतजार करना पड़ा। मां को व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं करवाई गई।

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप व सदस्य प्रिया अग्रवाल, संग्राम सिंह भुवाल ने आदेश दिया कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड कंपनी मुम्बई व लालगंगा शॉपिंग मॉल स्थित कार्यालय संयुक्त रूप से गीता अग्रवाल को 3 लाख 19 हजार एवं न्यूजीलैंड जाने का अतिरिक्त खर्च 31,751 कुल 3 लाख 50 हजार रुपए 6 प्रतिशत ब्याज दर से लौटाए। साथ ही तीनों मां-बेटियों को मानसिक क्षतिपूर्ति के 20-20 हजार कुल 60 हजार रुपए एवं वाद व्यय के 2000 रुपए भी अदा करे।

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