मोटरसाइकिल का नहीं दिया क्लेम, अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कंपनी देगी हर्जाना

Monday, Apr 09, 2018 - 09:41 AM (IST)

गुरदासपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने मोटरसाइकिल चोरी केस में याचिकाकर्ता को राहत देते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कंपनी को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को मोटरसाइकिल की इंश्योरैंस राशि सहित 3 हजार रुपए जुर्माना तथा 2 हजार रुपए अदालती खर्च 30 दिन में अदा करे।

क्या है मामला
बटाला के व्यापारी जोगिन्द्र पाल पुत्र राम धन ने एक मोटरसाइकिल हीरो हांडा सप्लैंडर खरीदा था। इस मोटरसाइकिल की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी के अमृतसर कार्यालय से इंश्योरैंस करवाई गई थी जबकि मोटरसाइकिल को अधिकतर जोगिन्द्र पाल का पौत्र विपुल अग्रवाल ही चलाता था। इंश्योरैंस कम्पनी द्वारा जारी मोटरसाइकिल की बीमा पॉलिसी की वैधता 10 मार्च, 2017 तक थी। इस दौरान 25.7.2016 को मोटरसाइकिल घर के बाहर से चोरी हो गया। इस संबंधी विपुल अग्रवाल ने इंश्योरैंस कंपनी को सूचित कर दिया तथा सिटी पुलिस स्टेशन बटाला में इस संबंधी एफ.आई.आर भी दर्ज करवा दी।

पुलिस ने पुरानी दर्ज एक एफ.आई.आर. नंबर 9 तिथि 15.1.2016 में ही इस मोटरसाइकिल चोरी की घटना को शामिल कर लिया परंतु इंश्योरैंस कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम रद्द कर दिया कि विपुल नाम के किसी व्यक्ति ने मोटरसाइकिल की इंश्योरैंस हमारे पास नहीं करवाई है। याचिकाकर्ता ने इंश्योरैंस कम्पनी को 25.11.2016 को लीगल नोटिस भी दिया परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ जिस पर उसने फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
फोरम प्रधान नवीन पुरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कंपनी को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को मोटरसाइकिल की पूरी इंश्योरैंस राशि अदा करे, इसके साथ ही 3 हजार रुपए हर्जाना राशि तथा 2 हजार रुपए अदालती खर्च 30 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को अदा करे। ऐसा न करने पर पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी।

Supreet Kaur

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