क्षतिग्रस्त कार का नहीं दिया क्लेम, अब कंपनी देगी हर्जाना

Monday, Dec 04, 2017 - 09:28 AM (IST)

नई दिल्लीः जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा राशि के तहत सड़क हादसे का शिकार हुए वाहन चालक को बनते क्लेम की राशि अदा न करने पर 1.16 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित अदा करने के अतिरिक्त 20 हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला 
नवांशहर के गांव अमरगढ़ निवासी मनदीप सिंह पुत्र रेशम सिंह ने फोरम को दी शिकायत में बताया कि उसने टोयोटा एजैंसी से 30 जनवरी, 2015 को एटिओस कार खरीदी थी, जिसका बीमा यूनाइटेड इंडियन इंश्योरैंस कंपनी से 30 जनवरी, 2015 से 29 जनवरी, 2016 तक के लिए करवाया था। उसने बताया कि 12 फरवरी को जब वह चंडीगढ़ से वापस नवांशहर होते हुए गांव को आ रहा था तो नवांशहर के पास धुंध के चलते उसका वाहन अज्ञात वाहन से जा टकराया, जिससे गाड़ी का काफी नुक्सान हो गया।

उसने बताया कि इस संबंधी बीमा कंपनी को सूचित किया गया, जिसने सर्वेयर की नियुक्ति कर दी तथा सर्वेयर ने नुक्सान का बिल 1.16 लाख रुपए बनाया। सड़क हादसे संबंधी पुलिस स्टेशन में भी डी.डी.आर. दर्ज करवा दी गई थी परन्तु बीमा कंपनी अब सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी की रिपेयर का भुगतान करने के स्थान पर लगातार टाल-मटोल करके उसे मानसिक तौर पर परेशान कर रही है। जिला उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में उसने क्षतिग्रस्त वाहन की रिपेयर पर हुए खर्च का भुगतान करने के अतिरिक्त 3 लाख रुपए हर्जाने की मांग की।'

यह कहा फोरम ने 
उक्त शिकायत की जांच करते हुए फोरम के प्रधान करनैल सिंह तथा ज्यूरी सदस्य कंवलजीत सिंह ने बीमा कंपनी को नोटिस जारी किया जिसने अपने पक्ष को मजबूती से रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने इंश्योरैंस कंपनी को क्षतिग्रस्त कार की रिपेयर पर खर्च हुए 1.16 लाख रुपए की राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश जारी किए। फोरम ने बीमा कंपनी को 20 हजार रुपए हर्जाने के तौर पर तथा 5 हजार रुपए अदालती खर्च भी अदा करने के आदेश दिए। 

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