नहीं दिया फसल बीमा क्लेम, अब कम्पनी देगी जुर्माना

Monday, Dec 25, 2017 - 08:52 AM (IST)

नई दिल्लीः सूखे के चलते नष्ट हुई खरीफ  का किसान को फसल बीमा क्लेम अदा न करने पर फोरम ने बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के साथ जुर्माना 2 माह के अंदर अदा करने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला
मौदहा तहसील क्षेत्र के इचौली गांव निवासी किसान नन्हूलाल पुत्र रामसेवक ने कहा कि जून 2016 में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक इचौली व शाखा प्रबंधक इफको टोक्यो जनरल इंश्योरैंस कम्पनी इलाहाबाद से फसल बीमा करवाया था। उसने कहा कि वह लघु सीमांत कृषक है। उसने बैंक से किसान क्रैडिट कार्ड बनवाया था। इसमें खरीफ  में फसल बीमे को लेकर प्रीमियम भी काटा गया था। वहीं सूखा पडऩे से उसकी फसल नष्ट हो गई। उसने बीमा क्लेम पाने को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कीं लेकिन उसे क्लेम का भुगतान नहीं किया गया जो सेवा में कमी के अंतर्गत आता है।

यह कहा फोरम ने
मामले की सुनवाई करते हुए फोरम न्यायाधीश संतोष कुमार व सदस्य हुमैरा फातिमा उस्मानी ने प्रशासनिक रिपोर्ट जिसमें जनपद को सूखा घोषित किया गया था, को आधार मानते हुए बीमा कम्पनी को इसका दोषी माना। उन्होंने किसान को फसल क्षतिपूर्ति के एवज में 60,000 रुपए व मानसिक कष्ट के साथ 5000 रुपए उसे 2 माह के अंदर जमा कराने के आदेश दिए हैं।

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