कार चोरी का नहीं दिया क्लेम, कम्पनी को मुआवजा देने के आदेश

Wednesday, Oct 04, 2017 - 01:10 PM (IST)

मुम्बई : उपभोक्ता मामलों की अदालत ने एक निजी इंश्योरैंस कंपनी को एक कार चोरी होने के बाद किए क्लेम के 5.22 लाख रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार मुंबई की बीमा कंपनी द्वारा एक कार मालिक को उसकी गाड़ी के इंश्योरैंस के क्लेम का भुगतान करने से मना कर दिया गया था। इस दौरान बीमा कंपनी ने दलील दी कि चालक ने वाहन को खुला छोड़ा और शौचालय चला गया जिस दौरान उसने वाहन का पूरा ध्यान भी नहीं रखा, जो कि बीमा कंपनी के नियमों का उल्लंघन है। इस संबंध में 9 मई 2012 को पुलिस में रिपोर्ट की गई और चोरी की जानकारी आर.टी.ओ. को भी दी गई। इसके बाद इंश्योरैंस कंपनी को गाड़ी के बीमा के क्लेम की राशि के लिए आवेदन दिया गया जिसे 25 मई 2013 को दिए एक पत्र के माध्यम से बीमा कंपनी द्वारा वाहन का सही तरीके से ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए रिजैक्ट कर दिया गया। 

क्या कहा फोरम ने
कंपनी की इस दलील के खिलाफ  वाहन मालिक कंपनी मैसर्स बांसवारा सिन्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर की गई। कंपनी द्वारा दलील दी गई कि 7 मई 2012 को कंपनी की स्कोडा कार को मरीन लाइंस स्थित बिल्डिंग में खड़ा किया गया। इसके बाद रात को कार का ड्राइवर गाड़ी में ही सो गया। दूसरे दिन सुबह वह शौचालय गया और जब वापस लौटा तो पार्किं ग की जगह पर गाड़ी मौजूद नहीं थी। इस पर अदालत ने एक इंश्योरैंस कंपनी को क्लेम के 5.22 लाख रुपए और साथ ही अदालत नें बीमा कंपनी को 40 हजार रुपए की राशि को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
 

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