1 दिसंबर से हाईवे पर लागू होगा नया नियम, नहीं मानने पर देना होगा दोगुना जुर्माना

Wednesday, Aug 21, 2019 - 04:23 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा करने के लिए वाहनों की लंबी कतार में फंसने से परेशान होने वालों के लिए अहम खबर है। दरअसल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा है कि वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जगह मुहैया कराए जिससे कि फास्टैग की बिक्री के लिए प्वाइंट बनाया जा सके। बता दें कि सरकार ने इस साल 1 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग से टोल भुगतान स्वीकार करने का फैसला लिया है।

वसूला जाएगा दोगुना टोल 
1 दिसंबर से सभी नेशनल हाईवे सभी लेन को फास्टैग लेन बनाया जाएगा। बिना फास्टैग वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूला जाएगा। परिवहन विभाग के सर्कुलर में फास्टैग को सख्ती से अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। फास्टैग से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा साथ ही टोल पर बेवजह लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी बचा जा सकेगा।

क्या है फास्टैग?
फास्टैग एक रिचार्जेबल कार्ड है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कार की विंडस्क्रीन पर लगने वाले इस कार्ड का इस्तेमाल टोल टैक्स भरने में होगा। वाहन के मालिक को यह फास्टैग प्रीपेड अकाउंट से लिंक कराना होगा और इसके जरिए टोल टैक्स का पेमेंट ऑटोमैटिकली हो जाएगा। फास्टैग लगी कार जब टोल प्लाजा पर पहुंचेगी तो यहां उनके लिए एक खास लेन बनी होगी। इस लेन में लगी एक डिवाइस से संपर्क में आने के बाद टोल टैक्स खुद ही कट जाएगा और चालक बिना रुके टोल प्लाजा पार कर लेगा। यूजर्स को टोल ट्रांजेक्शन, लो बैलेंस और दूसरी चीजों का एसएमएस अलर्ट भी मिलेगा।

Supreet Kaur

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