GPF विद्ड्राल: नए नियम, 15 दिन में मिलेगा पैसा

Thursday, Mar 09, 2017 - 10:17 AM (IST)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि जी.पी.एफ. भविष्य निधि से पैसा विद्ड्राल करने के नियमों में ढील दी गई है जिसके तहत अब उन्हें 15 दिन में पैसा मिल जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारी अब खास काम से अपने जी.पी.एफ. का पैसा 10 साल की नौकरी पूरा होने के बाद निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 15 साल थी। जी.पी.एफ. से अब पैसा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए और सभी संस्थानों हेतु निकाला जा सकेगा। इससे पहले केवल हाई स्कूल लैवल पर ही जी.पी.एफ. से पैसा निकाला जा सकता था।

मंत्रालय के जारी आदेश अनुसार अंशधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के निवारण के लिए नियमों में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। हालांकि प्रावधान मोटे तौर पर प्रतिबंधात्मक ही रहते हैं। प्रावधानों में ढील और प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। मंत्रालय ने केंद्र सहित सभी विभागों को भेजे आदेश में यह जानकारी दी है।

ये हुए हैं नियमों में बदलाव

-12 महीने के वेतन या कुल अंशदान की तीन-चौथाई राशि (जो भी कम हो) की विद्ड्राल की अनुमति देने का फैसला किया गया है।

-बीमारी के मामले में अंशधारक के खाते की कुल राशि की 90 पर्सैंट तक राशि की निकासी की जा सकेगी।

-अंशधारक सेवा के 10 साल पूरे होने के बाद निकासी कर सकता है।

-जी.पी.एफ. से राशि की निकासी टिकाऊ उपभोक्ता सामान खरीदने के लिए भी की जा सकती है।

-मौजूदा नियमों में यह तय नहीं था कि आवेदक को राशि का भुगतान कितने दिन में किया जाएगा।

-बीमारी या अन्य आपात स्थिति में यह सीमा घटाकर 7 दिन भी हो सकती है।

-अब कोई पूरक साक्ष्य नहीं देना होगा बल्कि एक स्व-घोषणा ही देनी होगी।

-एक साल के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को 90 पर्सैंट तक राशि निकालने की अनुमति है। इस अवधि को बढ़ाकर 2 साल करने का प्रस्ताव है।

-मोटर-कार, मोटरसाइकिल व स्कूटर आदि वाहनों की खरीद या इस उद्देश्य से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए भी पैसा निकाला जा सकता है।

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