नए फ्रिज में आई खराबी, अब व्हर्लपूल कंपनी देगी जुर्माना

Sunday, Jun 17, 2018 - 04:42 AM (IST)

लखनऊ: नया फ्रिज रिपेयरिंग न होने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने व्हर्लपूल कम्पनी के मैनेजिंग डायरैक्टर और दुकानदार पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता की शिकायत की सुनवाई करते हुए फोरम ने 45 दिनों के अंदर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ फ्रिज की राशि व जुर्माना देने का निर्देश दिया है। 

क्या है मामला
जानकीपुरम विस्तार निवासी अनुज कुमार श्रीवास्तव ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर कहा था कि 12 जुलाई 2014 को उसने साहनी इलैक्ट्रॉनिक्स से एक व्हर्लपूल कम्पनी का फ्रिज खरीदा था जिसमें कुछ समय बाद ही खराबी आ गई। इसकी शिकायत जब कम्पनी में करवाई तो कई बार मैकेनिक आया और हर बार 150 रुपए सॢवस चार्ज लेकर चला गया लेकिन फ्रिज ठीक नहीं हुआ। फ्रिज की गैस लीक होने की शिकायत पर कम्पनी से कम्प्रैशर बदलने को कहा गया। इसके बावजूद दुकानदार और कम्पनी की ओर से अनदेखी की गई।  

Punjab Kesari

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