नई की जगह दी चली हुई कार, अब देना होगा जुर्माना

Thursday, Nov 02, 2017 - 11:04 AM (IST)

भिलाई: जिला उपभोक्ता फोरम ने कार एजैंसी और चेन्नई के मैनेजिंग डायरैक्टर के खिलाफ  फैसला सुनाया है। उपभोक्ता द्वारा नई कार खरीदने के कुछ दिनों बाद ही कार में तकनीकी खराबी आ गई। पता चला कि वह कार पुरानी है। फोरम ने कार को वापस लेकर कीमत लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक क्षतिर्पूति के तौर पर 3 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश पारित किया। 

क्या है मामला
त्रिलोक सोनी निवासी ब्राह्मण पारा दुर्ग ने शोरूम से 20 जुलाई, 2016 को कार खरीदी थी। कार खरीदने के बाद उसे पता चला कि शोरूम से ली गई कार 755 कि.मी. चली हुई है। इसके साथ ही कार के इंजन में तकनीकी खराबी है। उसने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। इस आपत्ति के बाद कार को एक्सचेंज कर उससे ऊंचे मॉडल की कार डस्टर आरएक्सएल देने पर सहमति बनी। परिवादी ने अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया। इसके बाद कुछ राशि का इनवाइस देने से डीलर ने मना कर दिया था। कार के इंश्योरैंस संबंधी दिए गए दस्तावेज में डस्टर, आरएक्सएल की जगह माडल आरएक्सई था। इसके अलावा आरएक्सएल माडल में कार के साथ न्यू फायर फॉग लैंप, 2 टोन बॉडी कलर्ड फ्रंट बंपर नहीं लगे थे। इसकी जानकारी देने पर बीमा में अंकित गलती को सुधार कर देने के साथ दोनों फीचर्स लगाकर देने का आश्वासन दिया गया जिसे पूरा नहीं किया गया। 

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष मैत्रेयी माथुर ने शोरूम संचालक तथा वाहन निर्माता कम्पनी के इस कृत्य को सेवा में कमी माना। फोरम ने दोनों को एक माह की अवधि में कार को वापस लेकर उसके लिए वसूल की गई कीमत 12,46,707 रुपए लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा इस प्रक्रिया से उपभोक्ता को हुई मानसिक क्षतिर्पूति के रूप में 3 लाख रुपए तथा वाद व्यय के तौर पर 10 हजार रुपए देने को कहा। 

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