टाटा-मिस्त्री मामलाः NCLAT ने कंपनी के रजिस्ट्रार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Friday, Jan 03, 2020 - 12:25 PM (IST)

मुंबईः सायरस मिस्त्री-टाटा सन्स मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया। सोमवार को फैसला आने की उम्मीद है। ट्रिब्यूनल ने टिप्पणी की है कि उसके फैसले से आरओसी पर कोई कलंक नहीं लगा है। 

बता दें आरओसी ने ट्रिब्यूनल के 18 दिसंबर के फैसले से गैर-कानूनी शब्द हटाने की अपील की थी। ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को सुनवाई एक दिन के लिए टालकर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को कंपनीज एक्ट के तहत प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों की तय परिभाषा की जानकारी देने के निर्देश दिए थे। ट्रिब्यूनल ने यह सफाई भी मांगी कि किसी कंपनी के सर्टिफिकेट में बदलाव के लिए कितना पेड अप कैपिटल जरूरी होता है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 18 दिसंबर के फैसले में कहा था कि टाटा सन्स के चेयरमैन पद से सायरस मिस्त्री को हटाकर एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन नियुक्त करना गैर-कानूनी था। ट्रिब्यूनल ने आरओसी को यह आदेश भी दिया कि टाटा सन्स को प्राइवेट की बजाय फिर से पब्लिक कंपनी के तौर पर दर्ज किया जाए। ट्रिब्यूनल के फैसले के 5 दिन बाद 23 दिसंबर को आरओसी ने फैसले में संशोधन की अपील दायर की थी।

टाटा सन्स ने भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अंतरिम राहत के तौर पर ट्रिब्यूनल के फैसले पर स्टे मांगा है। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टीसीएस की बोर्ड बैठक 9 जनवरी को होनी है। ऐसे में टाटा सन्स चाहेगी कि 6 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठे तो तुरंत सुनवाई हो जाए।
 

jyoti choudhary

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