टाटा के खिलाफ एक और जंग हारे मिस्त्री, अब NCALT ने दिया झटका

Friday, Aug 24, 2018 - 12:41 PM (IST)

नई दिल्लीः टाटा के खिलाफ साइरस मिस्त्री और उनके परिवार को एक और झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रीब्यूनल (NCALT) ने मिस्त्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने टाटा संस लिमिटेड को प्राइवेट कंपनी बनाने के फैसले के खिलाफ रोक लगाने की गुहार लगाई थी।

NCALT चैयरमैन जस्टिस SJ मुखापाध्याय की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने मिस्त्री की याचिका पर किसी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि बेंच ने टाटा समूह से कहा है टाटा ग्रुप होल्डिंग कंपनियों की ओर से परेशान किए जाने के मिस्त्री के आरोप पर जब तक आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब वह छोटे शेयरहोल्डर्स के स्टेक को नहीं बेचे। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

बता दें कि मिस्त्री को 24 सितंबर 2016 को पद से हटा दिया गया था।  NCLAT में मिस्त्री की ओर से पेश सीनीयर एडवोकेट सीए सुंदरम ने दावा किया कि टाटा समूह को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में तब्दील करने का कोई तत्कालिक कारण नहीं था। इसे तब के लिए रोक दिया जाए तब तक कि समूह के चेयरमैन पद से हटाए जाने की मिस्त्री की याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता है।  

मामले में टाटा संन्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी ने कोई को बताया कि रजिस्टार ऑफ कंपनीज ने टाटा संस के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर इसी माह 6 अगस्त को मान्यता दी है। 
 

jyoti choudhary

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