NCDRC ने इफ्को को मिलावटी बीज के मामले में किसानों को मुआवजा देने को कहा

Friday, Jun 29, 2018 - 11:47 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने नकली बीज के मामले में राष्ट्रीय स्तर की सहकारी कंपनी इफ्को को हरियाणा के दो किसानों को करीब 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। नकली बीज के कारण उनका कम उपज के कारण वित्तीय हानि हुई थी।

आयोग ने इस मामले में राज्य के कृषि विभाग द्वारा तैयार निरीक्षण रिपोर्ट पर गौर करने के बाद भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लिमिटेड (इफ्को) को किसान विजय कुमार और विनोद कुमार को 1,97,500 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।

आयोग के पीठासीन सदस्य न्यायमूर्ति वी के जैन ने कहा, 'मुझे कृषि विभाग के 3 अधिकारियों द्वारा तैयार निरीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता, जिन्होंने पाया कि 60-70 प्रतिशत पौधों में फूल-फल नहीं लगे थे।' शिकायत के अनुसार, किसानों ने एक सोसायटी से 180 किलोग्राम ग्वार के बीज खरीदे थे और उन्हें प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल की ऊपज मिलने का आश्वासन दिया गया था।

किसानों ने दावा किया कि उन्होंने उचित निर्देशों का पालन किया था और तदनुसार खेत को तैयार किया था। फसल अच्छी नहीं होने पर उन्होंने कृषि विभाग से शिकायत की थी। कृषि विभाग ने 26 सितंबर, 2012 को खेतों का निरीक्षण किया और पाया कि 60-70 प्रतिशत पौधों फूल फल विकिसत नहीं हुआ था। मामला जिला मंच के समक्ष ले जाया गया। उसने शिकायत खारिज कर दी थी। उसके बाद राज्य आयोग में अपील की गई। उसने इफ्को को मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया। इफ्को ने राष्ट्रीय मंच पर उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसे खारिज कर दिया गया। 

jyoti choudhary

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