राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का Unitech को आदेश, 2 मकान खरीदारों को लौटाने होंगे 1 करोड़ रुपए

Tuesday, Aug 27, 2019 - 12:40 PM (IST)

नई दिल्लीः शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को दो मकान खरीदारों को एक करोड़ रुपए वापस करने को कहा है। कंपनी के छह साल के विलम्ब के बाद भी फ्लैट का आबंटन नहीं करने को लेकर पैसा वापस करने को कहा है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने कंपनी से तीन महीने के भीतर 1,06,57,663 रुपए लौटाने को कहा है। यह राशि डी रमेश बाबू और स्वरूप नंदकुमार ने यूनिटेक की परियोजना ‘द एक्सक्विजिट' और ‘निर्वाना कंट्री 2' के लिए कंपनी के पास राशि जमा कराई थी। इन दोनों परियोजनाओं का विकास गुड़गांव में होने थे। उपभोक्ता आयोग ने यूनिटेक को मूल राशि पर सालाना 10 प्रतिशत ब्याज भी देने को कहा।

आयोग ने कहा, ‘‘कंपनी पूरी मूल राशि 1,06,57,663 रुपए शिकायतकर्ताओं को 10 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाए। यह ब्याज भुगतान की तारीख से लौटाए जाने की तारीख तक देना है।'' साथ ही कंपनी को दोनों को कानूनी खर्च के रूप में 25,000 रुपए देने को कहा। नंदकुमार और रमेशबाबू ने यूनिटेक में 2010 में रिहायशी फ्लैट बुक कराए थे। बिक्री समझौते के तहत फ्लैट को 36 महीने के भीतर देना था। इसका मतलब है कि कंपनी को 20 अक्टूबर 2013 तक फ्लैट देना था। हालांकि दोनों खरीदारों ने अपनी अर्जी में दावा किया कि निर्धारित अवधि बीत जाने और भुगतान के बावजूद दोनों को फ्लैट नहीं मिले।

Supreet Kaur

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