1 अप्रैल से पुराने नोट होंगे रद्दी, बजट में कानून लाएगी सरकार

Friday, Dec 09, 2016 - 05:41 PM (IST)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद बैंकों में 500 और 1000 रुपए के नोट जमा हो रहे हैं। 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट बैंकों में जमा होने हैं उसके बाद 31 मार्च 2017 तक ये नोट भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) में जमा हो सकते हैं।

सरकार बजट सत्र में कानून लाएगी
1 अप्रैल 2017 से ये नोट पूरी तरह से रद्दी के समान हो जाएंगें। इस सिलसिले में सरकार बजट सत्र में कानून लाएगी। एक फरवरी को संसद में बजट पेश किए जाने की संभावना है। इस कानून के पास होने से बैंकों में जमा नहीं करवाए गए 500 और 1000 के पुराने नोटों के प्रति आर.बी.आई. की देनदारी खत्म हो जाएगी। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर तक ऐसे अनुमान सामने आ जाएंगे कि रद्द किए गए कितने नोट बैंकों में नहीं लौटाए गए। तब उन नोटों पर आर.बी.आई. की देनदारी खत्म करने का लीगल बैक-अप सरकार अध्यादेश के जरिए दे सकती है।

12 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा
एक अनुमान के मुताबिक 500 और 1000 के नोटों वाली 15 लाख करोड़ रुपए की करंसी का एक ठीक-ठाक हिस्सा बैंकों में नहीं आएगा। अब तक तरकीरन 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी 2 से 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों से बाहर रह सकते हैं। ऐसे में बैंक में जमा नहीं किए गए नोटों पर अपना दावा साबित करने के लिए सरकार को कानून बदलने की जरूरत पड़ेगी। 

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