समय रहते जरूर निपटा लें इन कामों को, वर्ना होगा लाखों का नुकसान

Saturday, Jan 04, 2020 - 06:53 PM (IST)

नई दिल्लीः नए साल 2020 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल के पहले 6 महीनों में कई ऐसी तारीखें हैं जिन्‍हें याद रखना बेहद जरूरी है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही कई परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ जरूरी डेडलाइन के बारे में...

15 जनवरी
केंद्र सरकार ने सभी गाड़ियों पर 15 जनवरी तक फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने इस डेडलाइन को इग्‍नोर किया तो नेशनल हाईवे पर दोगुना टोल टैक्‍स देना पड़ेगा। इसके अलावा टैक्‍सपेयर्स को सर्विस टैक्‍स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए 15 जनवरी तक का मौका मिला है। दरअसल, केंद्र सरकार ने ‘सबका विश्वास’ योजना की डेडलाइन बढ़ा दी है। बीते 1 सितंबर से लागू यह योजना 31 दिसंबर तक के लिए खुली थी।

31 जनवरी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्‍सपेयर्स को जुर्माना देकर अपने कर अपराध का निपटान कराने के अवसर की समयसीमा 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह सुविधा 31 दिसंबर 2019 तक खुली थी।

6 फरवरी 
हर दो साल में आयोजित होने वाला ऑटो एक्सपो 2020 का उद्घाटन 6 फरवरी 2020 को होगा। इस एक्सपो में दिग्गज ऑटो कंपनियां अपने नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट को शोकेस और लॉन्च करती हैं। इस एक्सपो में आप हर सेगमेंट की गाड़ियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे।

15 मार्च 
जो लोग एडवांस टैक्स जमा करते हैं उनके लिए 15 मार्च 2020 की तारीख काफी अहम है। दरअसल, इस दिन तक आकलन वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स का चौथा और आखिरी किस्‍त जमा करना होगा।
 
31 मार्च 
आधार और पैन लिंकिंग की डेडलाइन भी बढ़कर 31 मार्च हो गई है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश की अंतिम तारीख 31 मार्च है। इस स्‍कीम में 10 साल के लिए गारंटीड पेंशन मिलती है। इसी तरह घर खरीदने वाले हैं तो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के मुताबिक होम लोन पर क्रेडिट सब्सिडी ले सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। वहीं अगर आपने अभी तक वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जुर्माने के साथ बकाया आईटीआर 31 मार्च 2020 तक फाइल कर सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए भी 31 मार्च की डेडलाइन काफी अहम है।

31 मई
इस दिन तक अगर आपके बैंक अकाउंट में 342 रुपए नहीं हैं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) स्‍कीम लैप्‍स कर जाएगी। बता दें कि मोदी सरकार की इन दोनों स्‍कीम की सालाना किस्‍त 31 मई तक कटती है। इन दोनों स्‍कीम के तहत पॉलिसी धारक को कुल 4 लाख रुपए का बीमा मिलता है।
 

jyoti choudhary

Advertising