CONSUMER FORUM: डुप्लीकेट सिम लेकर खाते से निकाले पैसे, अब एयरटैल कम्पनी देगी जुर्माना

Wednesday, Jun 13, 2018 - 10:08 AM (IST)

अल्मोड़ाः जिला उपभोक्ता फोरम ने अनजान व्यक्ति को डुप्लीकेट मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने पर भारतीय एयरटैल लिमिटेड को लाखों रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। हर्जाना न भरने पर कम्पनी को पीड़ित को 4 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।



क्या है मामला
फोरम में दर्ज शिकायत के अनुसार सिख रैजीमैंट में कार्यरत श्याम कुमार ने भारतीय एयरटैल कम्पनी से एक सिम खरीदा था लेकिन मई 2017 को जम्मू-कश्मीर के गुरेज सैक्टर में टावर न होने के कारण वह उसका प्रयोग नहीं कर पाया। 18 मई 2017 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कम्पनी से उक्त नंबर का डुप्लीकेट सिम लेकर उसके बैंक खाते से 2,87,630 रुपए निकाल लिए। उसका आरोप है कि मोबाइल कम्पनी द्वारा फर्जी पहचान पत्र के जरिए अज्ञात व्यक्ति को उनके नंबर का सिम जारी कर दिया गया। जिस कारण उनके बैंक खाते से उसने पैसे निकाल लिए। उसने परेशान होकर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।



यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रभात कुमार चौधरी व लीला जोशी की मौजूदगी में फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने भारती एयरटैल लिमिटेड को उपभोक्ता को उनके खाते से निकाले गए 2,87,630 रुपए, एक लाख रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व 15000 रुपए वाद व्यय देने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय पर भुगतान न करने पर कम्पनी को 4 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।

Supreet Kaur

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