CONSUMER FORUM: ATM से नहीं निकले पैसे, अब भारतीय स्टेट बैंक देगा जुर्माना

Tuesday, Jun 12, 2018 - 09:56 AM (IST)

रायपुरः ए.टी.एम. से पैसे न निकलना भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक को अपने फैसले में आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को 1500 रुपए जुर्माना अदा करे।



क्या है मामला
शहर के एक अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई कि वह 25, 26 और 30 अप्रैल 2017 को एस.बी.आई. के ए.टी.एम. से पैसे निकालने गया लेकिन ए.टी.एम. से पैसे नहीं निकले। पैसे न मिलने की वजह से उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशान होकर उसने इस संबंध में 4 मई 2017 को उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर दी।



यह कहा फोरम ने 
दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फोरम ने कहा कि बैंक ने ग्राहक को ए.टी.एम. कार्ड से संबंधित त्रुटि रहित सेवाएं नहीं दी हैं। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने इसे सेवा में कमी मानते हुए स्टेट बैंक ऑफ  इंडिया को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा की प्रतिपूर्ति के लिए 1500 रुपए और इस मामले में खर्च के लिए 1000 रुपए अदा करे। यह राशि बैंक को 30 दिन के भीतर अदा करनी होगी।

Supreet Kaur

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