बिना मैडीकल सर्टीफिकेट के भी निकाल सकेंगे EPF से पैसा

Friday, Apr 28, 2017 - 09:33 AM (IST)

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के 4 करोड़ से अधिक सदस्य अपने ई.पी.एफ. खाते से बीमारी के इलाज और विकलांगता से निपटने के लिए उपकरण खरीद को लेकर धन निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मैडीकल सर्टीफिकेट) देने की आवश्यकता नहीं होगी।

बीमारी के इलाज और शारीरिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में उपकरण खरीदने को लेकर भविष्य निधि खाते से पैसा निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत को समाप्त करने और प्रोफार्मा में बदलाव हेतु कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के उपबंध 68-जे और 68-एन में संशोधन किया गया है। अब अंशधारक एकीकृत फार्म का उपयोग कर तथा स्वघोषणा के जरिए विभिन्न आधार पर ई.पी.एफ. खाते से कोष निकाल सकते हैं। 

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