वाहन चोरी पर लगेगी लगाम, RC और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा जरूरी

Saturday, Dec 07, 2019 - 11:57 AM (IST)

नई दिल्लीः सड़क दुर्घटनाओं और वाहनों की चोरी रोकने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल अब वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पॉल्यूशन सर्टीफिकेट समेत अन्य को मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी हो जाएगा। यह नियम एक अप्रैल 2020 से लागू होगा।

गाड़ी चोरी रोकने में मिलेगी मदद
इस संबंध में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 29 नवंबर को सुझाव-शिकायत के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। माना जा रहा है कि वाहन के दस्तावेजों से मालिक के मोबाइल नंबर के लिंक होने से गाड़ी चोरी होने की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। साथ ही मोबाइल नंबर लिंक होने से गाड़ी की चोरी, खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

अपराधी को पकड़ने में होगी आसानी
इसके अलावा वाहन डाटा बेस में मोबाइल नंबर दर्ज होने से जीपीएस के अलावा मोबाइल नंबर की मदद से किसी भी व्यक्ति की लोकेशन का पता किया जा सकता है। इसमें विशेषकर सड़क दुर्घटना, अपराध को अंजाम देने के बाद पुलिस उक्त व्यक्ति का आसानी से तुरंत पता लगा सकती है और भ्रष्टाचार से भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार व अन्य सरकारी संस्थाओं के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध होगा।

कैसे करें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड
नियम के तहत एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम पांच वाहन ही रजिस्टर होंगे। नए वाहन के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस में आरटीओ की ही मोबाइल नंबर को लिंक किया जा रहा है, पुराने वाहन या डीएल धारकों को खुद ऑनलाइन या आरटीओ कार्यालय जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा।

Supreet Kaur

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