गुम मोबाइल का नहीं दिया क्लेम, अब इंश्योरैंस कम्पनी देगी 50,000 रुपए

Thursday, Dec 28, 2017 - 11:54 AM (IST)

अम्बाला : गुम हुए मोबाइल का क्लेम न देना इंश्योरैंस कम्पनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने कम्पनी को मोबाइल की कीमत सहित 50,000 रुपए उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
महिन्द्र नगर निवासी गुरदीप सिंह ने छावनी ज्ञान मार्ग पर स्थित मोबाइल कम्यूनिकेशन से 28 जून, 2015 को 47,000 रुपए की कीमत का एक एप्पल आईफोन-6 खरीदा था जिसकी उसने डीलर से ‘जाने कब मोबाइल गिर जाए या चोरी हो जाए’ की 1999 रुपए की सिस्का कम्पनी से इंश्योरैंस पॉलिसी ली। इंश्योरैंस पीरियड के दौरान 24 मार्च, 2016 को उसका फोन आनंदपुर साहिब भीड़ में गुम हो गया जिसे ट्रेस करने का उसने प्रयास किया लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। उसने मोबाइल गुम होने की डी.डी.आर. आनंदपुर साहिब पुलिस को दी।

साथ ही इंश्योरैंस कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर भी इसकी सूचना दी। इसके बाद गुरदीप ने इंश्योरैंस से संबंधित दस्तावेज मोबाइल कम्यूनिकेशन में दिए तो डीलर ने कहा कि उसके इंश्योरैंस क्लेम से संबंधित दस्तावेज सिस्का कम्पनी को भेज दिए गए हैं लेकिन कम्पनी ने कहा कि उसका नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी लि. नजदीक वार हीरोज स्टेडियम छावनी से टाइअप है इसलिए उपभोक्ता क्लेम वहां से ले जबकि गुरदीप का नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी से कोई लेना-देना नहीं था। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

यह कहा फोरम ने
सुनवाई के दौरान फोरम के अध्यक्ष दीनानाथ अरोड़ा, सदस्य पुष्पिन्द्र कुमार व अनामिका गुप्ता ने सिस्का इंश्योरैंस कम्पनी को गुम मोबाइल की पूरी कीमत 47,000 रुपए व 3000 रुपए कानूनी खर्च के तौर पर देने के आदेश सुनाए। फोरम ने सिस्का इंश्योरैंस कम्पनी को गुम मोबाइल का क्लेम देने का आदेश इसलिए सुनाया क्योंकि इंश्योरैंस की शर्त में था कि यदि मोबाइल गुम व गिरने के 14 दिन के अन्दर कम्पनी उपभोक्ता को क्लेम देती है तो वह मोबाइल की कीमत का 10 प्रतिशत काटकर देगी लेकिन 14 दिन के बाद मोबाइल की पूरी कीमत क्लेम के तौर पर अदा करनी होगी।  

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