निजी सुरक्षा गार्डों के लिए भी न्यूनतम वेतन कानून लागू करें राज्य: कैप्सी

Friday, Mar 10, 2017 - 09:58 AM (IST)

नई दिल्ली: निजी सुरक्षा गार्ड सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों के शीर्ष संगठन सैंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (कैप्सी) और इंटरनैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमैंट (आई.आई.एस.एस.एम.) ने केंद्र सरकार से राज्यों को सुरक्षा गार्डों के लिए न्यूनतम वेतन कानून लागू करने के निर्देश देने का आग्रह किया है।

कैप्सी के अध्यक्ष विश्वनाथ वी. कट्टी ने बताया, ‘‘केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सुरक्षा गार्डों को कुशल श्रमिक तथा सशस्त्र सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाइजरों को अत्यधिक कुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया है। इससे सुरक्षा गार्डों को न्यूनतम वेतन कानून के तहत कुशल श्रमिक के लिए 15,000 रुपए का न्यूनतम मासिक वेतन और अत्यधिक कुशल श्रमिकों को 25,000 रुपए का न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार मिल गया है। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से यह आग्रह किया गया है ताकि राज्य भी निजी सुरक्षा गार्डों को कुशल श्रमिक का दर्जा दें। 

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