मैडीक्लेम का नहीं किया भुगतान, कम्पनी देगी मुआवजा

Wednesday, Oct 11, 2017 - 11:06 AM (IST)

पलवल: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में ओरियंटल इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड तथा मैडी एसिस्ट पी.पी.ए. प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिए हैं कि वे श्याम नगर पलवल निवासी कमलेश को मैडीक्लेम का भुगतान नहीं करने पर 37,000 रुपए तथा 2200 रुपए का कानूनी खर्च सहित मुआवजा दे। 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन न करने पर पीड़ित उपभोक्ता को 10,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

क्या है मामला
कमलेश के पति लख्मीचंद ने उक्त कम्पनी से 4 लाख रुपए के बीमा धन के लिए मैडीक्लेम पॉलिसी ली थी। यह पॉलिसी 30 मई 2016 से 29 मई 2017 तक की अवधि के लिए थी। बीमा अवधि के दौरान बीमार हो जाने के कारण उसके पति को कई बार विभिन्न अस्पतालों में दाखिल कराया गया। इस दौरान 6 दिसम्बर 2016 को लख्मीचंद की मृत्यु हो गई।

उसका कहना था कि कंपनी ने पूरे मैडीक्लेम का भुगतान नहीं किया है तथा कम्पनी की तरफ  1,11,031 रुपए बकाया है। इसे लेने के लिए उसने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कर दिया। प्रतिवादियों का कहना था कि परिवाद गलत तथ्यों पर आधारित है तथा इसे खारिज किया जाए। उनका कहना था कि परिवादी के 4 क्लेम का भुगतान हो चुका है तथा 5वें क्लेम का भुगतान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह बीमा पॉलिसी की शर्तों के खिलाफ  था।

यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष जगवीर सिंह तथा सदस्या खुशविंद्र कौर ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले में प्रतिवादी सेवाओं में कमी के दोषी नहीं हैं तथा उन्होज्ने 'यादातर भुगतान कर दिया है। साक्ष्य ये कहते हैं कि प्रतिवादियों की तरफ  25 हजार रुपए मैडीक्लेम के तथा 12 हजार रुपए विभिन्न जांचों के बकाया हैं। फोरम ने आंशिक तौर पर परिवाद को मंजूर करते हुए उक्त निर्णय पारित किया।

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