महाराष्ट्र सरकार ने किया नई हाऊसिंग पॉलिसी का ऐलान

Saturday, Sep 03, 2016 - 02:03 PM (IST)

नई दिल्लीः महाराष्ट्र सरकार ने नई हाऊसिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। नई पॉलिसी में सरकार का फोकस अफोर्डेबल हाऊसिंग पर है। अफोर्डेबल हाऊसिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कल्स्टर रीडेवलपेंट के नियमों को आसान बनाने का एेलान किया है। इसके अलावा अब म्हाडा की 50 साल से पुरानी इमारतों के रीडेवलपमेंट का रास्ता भी साफ हो गया है। 

 

अब म्हाडा की इमारतों के रीडेवलपमेंट के लिए 4 तक का एफ.एस.आई. दिया जा सकेगा। इसमें 2000 स्क्वेयर मीटर से कम एरिया के प्लॉट पर 3 का एफ.एस.आई. मिलेगा, जिसमें रीडेवलपमेंट के बाद बिल्डर को किसी तरह का हाऊसिंग स्टॉक म्हाडा को नहीं देना होगा। यहां बिल्डर को सिर्फ म्हाडा को प्रीमियम चुकानी होगी।

 

अगर किसी जगह पर 3 से ज्यादा की एफ.एस.आई. देना संभव हुआ तो वहां पर बिल्डर को म्हाडा को प्रीमियम के साथ साथ हाउसिंग स्टॉक भी देना होगा। माना जा रहा है कि पॉलिसी में इस बदलाव के बाद बिल्डर म्हाडा की बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए आगे आएंगे। इसके अलावा हाउसिंग पॉलिसी में एयरपोर्ट के पास स्लम में रहने वालों को वहीं पर बसाने का भी प्रावधान है।

 

महाराष्ट्र के हाऊसिंग मिनिस्टर प्रकाश मेहता का कहना है कि आने वाले वक्त में हाऊसिंग पॉलिसी में और बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर दिलाया जा सके।

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