बैंकिंग रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पारित, RBI को मिलेंगे कई अधिकार

Thursday, Aug 03, 2017 - 05:26 PM (IST)

नई दिल्लीः गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एन.पी.ए.) के बोझ तले दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को राहत दिलाने के लिए रिजर्व बैंक को व्यापक नियामक अधिकार दिए जाने से संबंधित बैंकिंग रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल, 2017 आज लोकसभा में पारित हो गया है। नए कानून के तहत रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह फंसे कर्ज की वसूली के लिए जरुरी कार्रवाई शुरू करने संबंधी बैंकों को निर्देश दे सके।

RBI ने शुरु की इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया
लोकसभा में बहस के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा कि पहले राउंड में 12 बड़े डिफॉल्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे इसके शिकंजे में और भी बड़े लोग आएंगे। उम्मीद है कि इन मामलों में जल्द ही रिजॉल्युशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।’

बैंक को मिले कई अधिकार 
गौरतलब है कि एन.पी.ए. अध्यादेश से केंद्र को आर.बी.आई. को इस बात के लिए अधिकृत करने का अधिकार मिल गया था कि वह डिफॉल्ट के मामलों में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के अंतर्गत बैंकों को इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिशानिर्देश दे सके।

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