अंतिम संस्कार के दौरान लोन कॉल, कम्पनी-कॉलर देंगे मुआवजा

punjabkesari.in Wednesday, Apr 26, 2017 - 10:19 AM (IST)

अहमदाबाद : आप अपने सैलफोन पर आने वाली अनचाही कॉल्स से परेशान हैं तो यह खबर आपको थोड़ा सुकून देगी। अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी कि अंतिम संस्कार के दौरान एक शख्स के पास लोन की कॉल पहुंची, कंज्यूमर फोरम ने कंपनी और कॉलर को पीड़ित को मुआवजा देने का फैसला सुनाया।

क्या था मामला
मामला वर्ष 2007 का है। वड़ोदरा के कंज्यूमर फोरम ने टैलीकॉलर कंपनी आई. क्यूब और कॉलर कन्हैया लाल ठक्कर को अनचाही कॉल कर ग्राहक को परेशान करने की एवज में 20,000 रुपए मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया है। कॉलर सिटी बैंक का क्रैडिट कार्ड और पर्सनल लोन बेच रहा था। जब कॉलर फोन के जरिए लोन की पेशकश कर रहा था तब शिकायतकत्र्ता अपने रिश्तेदार की अंत्येष्टि में व्यस्त था। कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक कम्पनी और कॉलर दोनों को 10,000-10,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। इतना ही नहीं, आई. क्यूब और वोडाफोन एस्सार गुजरात लि. को कंज्यूमर वैल्फेयर फंड में भी 10,000 रुपए की पेमैंट करने के लिए कहा गया क्योंकि शिकायतकत्त्रा ने टैलीकॉलर कंपनी के साथ उनका नाम, नंबर और व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने का भी आरोप लगाया था जो उनकी निजता का हनन है।

क्या कहना है कंज्यूमर फोरम का
कंज्यूमर फोरम ने कहा कि मामले की सुनवाई के बाद यह सामने आया है कि आई. क्यूब और कॉलर ठक्कर दोषी हैं। इतना ही नहीं, आई. क्यूब और वोडाफोन एस्सार गुजरात लि. ने भी शिकायतकत्र्ता का नाम, नंबर और व्यक्तिगत जानकारी शेयर कर निजता का हनन किया है जिसके चलते आई. क्यूब और कॉलर ठक्कर को दोषी पाते हुए पीड़ित को मुआवजा देने का फैसला सुनाया गया है। वहीं आई. क्यूब और वोडाफोन एस्सार को कंज्यूमर वैल्फेयर फंड में अलग से जुर्माना राशि जमा करवाने का आदेश दिया गया है।

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News