लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में नहीं करना होगा जमा, पेंशनर्स के लिए शर्तें लागू

Tuesday, Nov 10, 2020 - 05:40 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः पेंशन होल्डर को समय समय पर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। हालांकि ऑनलाइन ऑप्शन भी मौजूद हैं लेकिन अभी भी देशभर में बड़ी संख्या में लोगों को इसे जमा करने के लिए लाइन में लगना होता है। अगर आप नवंबर 2020 के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने वाले हैं तो यह बात आपके लिए जानना बेहद जरुरी है। दरअसल, कई ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें नवंबर 2020 में यह सर्टिफिकेट जमा ही नहीं किया है। हां, इसके लिए कुछ खास परिस्थितियां हैं।

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किन्हें जमा करने की नहीं है जरूरत
वैसे पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी पेंशन को शुरू हुए एक साल से भी कम समय हुआ है। 
अगर आपने दिसंबर 2019 या उसके बाद अपना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण-पत्र) जमा किया है। ईपीएफओ ने ऐसे पेंशन होल्डर्स के लिए यह जरूरी सूचना शेयर की है ताकि आप बेवजह लाइन में जाकर खड़े होने से बच सकें।

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भीड़ से बचने का तरीका
अगर आपके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी हैं तो आप भीड़ में लाइन में खड़े होने से बचने के ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं।इसके लिए आप नजदीकी CSC सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। नजदीकी CSC सेंटर का पता करने के लिए https://locator.csccloud.in/ पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बैंक की ब्रांच या उमंग ऐप पर भी इसे जमा कर सकते हैं।

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नजदीकी पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध 
आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में भी जाकर आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। आप चाहें तो पोस्टमैन के जरिए घर पर भी इसके लिए सर्विस ले सकते हैं। इस सर्विस के लिए आपको 70 रुपए सर्विस चार्ज देना होता है। इससे आप पेंशन डिपार्टमेंट या बैंक जाने से बच जाएंगे।

jyoti choudhary

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