सोशल मीडिया पर महंगी पड़ेगी FMCG प्रोडक्ट्स की बदनामी, हो सकती है कार्रवाई
Saturday, Jul 28, 2018 - 04:19 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः अगर आप भी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एफएमसीजी कंपनियों के खिलाफ गलत पोस्ट करने पर आपको सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही ट्विटर के एक यूजर निखिल जॉइस को एक मेल मिली जिसमें लिखा गया कि जून 2015 में किए गए उनके एक ट्वीट को कानूनी कार्यवाही के लिए कोर्ट को सौंपा जा रहा है।
कुरकुरे को बताया था प्लास्टिक का
जानकारी के अनुसार, निखिल जॉइस को ट्विटर की तरफ से मेल मिली जिसमें लिखा गया है कि जून 2015 में किए गए उनके एक ट्वीट को कानूनी कार्यवाही के लिए कोर्ट को सौंपा जा रहा है। निखिल ने ट्वीट किया था, 'आपने कभी कुरकुरे को जलाने की कोशिश की है? इसमें प्लास्टिक है।' हालांकि निखिल ने कहा है कि मेरे ट्वीट में 'प्लास्टिक' शब्द नहीं था बल्कि केवल 'प्ला' था। एक अन्य ट्विटर यूजर सृष्टि को भी मेल मिला है जिसमें उन्होंने कुरकुरे को प्लास्टिक सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ बताया था। हालांकि सृष्टि ने बाद में कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था।
Someone from PepsiCo India is suing Twitter, Facebook, Instagram, Google, and YouTube regarding defamation of one of their products and a tweet from my old account is being used as part of the evidence...I don't even... pic.twitter.com/sxkWTUIPwG
— Nikhil Jois (@nikhiljoisr) July 21, 2018
कोर्ट ने मांगी सैकड़ों लोगों की अकाउंट डीटेल
कोर्ट ने कहा है कि साथ ही जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर कुरकुरे के बारे में टिप्पणी की है उनकी जानकारी दी जाए। जॉइस की तरह सैकड़ों लोगों को नोटिस मिला है कि उनके अकाउंट की डीटेल कोर्ट को सौंपी जा रही है। कोर्ट ने बचाव पक्ष को यह सारे आपत्तिजनक विषय हटाने और अकाउंट का विवरण देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 14 नवंबर, 2018 को होगी।
क्या है मामला
ताजा मामले में पेप्सिको ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टग्राम पर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। पेप्सिको का कहना है कि सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे विडियो और पोस्ट में बताया गया है कि कुरकुरे में प्लास्टिक है और यह नुकसानदायक है। कोर्ट में दावा किया गया है कि इससे कंपनी को 2.1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी को कुरकुरे और पेप्सिको का दुष्प्रचार करने वाली पोस्ट अपने प्लेटफॉर्म से हटानी पड़ रही है।