ITR भरने की आखिरी तारीख आज, कल से लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना

Saturday, Aug 31, 2019 - 12:57 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है तो जल्दी करें क्योंकि रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी मौका है। तय तारीख तक रिटर्न नहीं भरने पर आपको आयकर विभाग को भारी जुर्माना चुकाना होगा। बता दें कि पिछले दिनों रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्‍त तक कर दिया गया था। 

देरी पर लगेगा जुर्माना
अगर आपने 31 अगस्‍त तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको 5,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि 5,000 रुपए जुर्माना सिर्फ उन्हीं टैक्‍सपेयर्स को भरना पड़ेगा जिनकी टैक्‍स योग्य इनकम वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पांच लाख रुपए से अधिक रही है।जिनकी टैक्‍स योग्य इनकम उक्त वित्त वर्ष के दौरान पांच लाख रुपए से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

ITR भरने के कई फायदे

  • तीन साल का रिटर्न फॉर्म हो तो बैंक से कर्ज लेना और क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान हो जाता है।
  • बड़े लेनदेन, प्रॉपर्टी खरीदने और म्यूचुअल फंड में ज्यादा निवेश के लिए आईटीआर की जरूरत होती है।
  • अगर टीडीएस कटा है तो इसे क्लेम करने के लिए भी आईटीआर भरना जरूरी है।
  • वीजा बनाने के लिए दूतावास दो साल का रिटर्न फॉर्म मांगते हैं। 
  • अपना कारोबार शुरू करने के लिए भी आईटीआर फॉर्म की जरूरत होती है।

Supreet Kaur

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