GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब ये है नई तारीख

Sunday, Oct 21, 2018 - 02:48 PM (IST)

नई दिल्लीः जी.एस.टी.आर.-3बी बिक्री रिटर्न दाखिल करने वालों वित्त मंत्रालय ने सितंबर महीने के लिए थोड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने अंतिम तिथि को पांच दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है।इसके साथ ही, जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का दावा करने वाले कारोबारी भी आई.टी.सी. का 25 अक्टूबर तक दावा कर सकते हैं।

सीबीआईसी ने जताई थी चिंता 
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) ने कहा कि कारोबारियों और उद्योगों ने जीएसटी के तहत जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर होने पर चिंता जताई थी। सी.बी.आई.सी. ने ट्वीट में कहा, इसे देखते हुए सितंबर के लिए जी.एस.टी.आर.-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2018 किया गया है।

20 तारीख तक दाखिल करना होता था जीएसटीआर-3बी
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत किसी महीने का जी.एस.टी.आर.-3बी उसके अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होता है। सितंबर महीने का जी.एस.टी.आर.-3बी रिटर्न दाखिल करने का समय 20 अक्टूबर था।  इसे लेकर कारोबारियों ने चिंता जताते हुए कहा था कि 20 अक्टूबर तक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दाखिल खरीद रिटर्न से उनके बिक्री रिटर्न का मिलान संभन नहीं होगा। आई.टी.सी. का लाभ बिक्री रिटर्न या जीएसटी-3बी के आधार पर लेने की सुविधा है, इसलिए आई.टी.सी. के दावों और जीएसटी-3बी के लिए समयसीमा समान रखी गई है।

Isha

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