इन्‍श्‍योरेंस पॉलिसी के लिए ई-अकाऊंट खुलवाना होगा जरूरी, जानें कैसे खुलेगा अकाऊंट

Wednesday, Sep 28, 2016 - 03:07 PM (IST)

नई दिल्‍लीः अगर आप 1 अक्तूबर के बाद इन्श्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो आपको ई-इन्श्योरेंस अकाऊंट खुलवाना जरूरी होगा। जी हां, इन्श्योरेंस पॉलिसी लेने के नियम पूरी तरह से बदल गए हैं। किसी भी पॉलिसी का डॉक्‍युमेंट आपको अपने साथ नहीं रखना पड़ेगा यानी मोटर से लेकर हैल्‍थ इन्‍श्‍योरेंस और लाइफ इन्‍श्‍योरेंस पॉलिसी तक आपके स्‍मार्टफोन में होगी। डिजिटल फॉर्मेट में इन्‍श्‍योरेंस पॉलिसी हर जगह स्वीकार्य होगी।  

ई-इन्‍श्‍योरेंस अकाऊंट
ई-इन्श्योरेंस अकाऊंट एक तरह का बैंक होगा जिसमें आपकी सभी इन्श्योरेंस पॉलिसी मौजूद होगी और आप जब चाहे इसे एक्‍सेस कर सकेंगे। 

ऐसे खुलेगा ई-इन्‍श्‍योरेंस अकाऊंट
ई-इन्‍श्‍योरेंस अकाऊंट खुलवाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं- एक तो आप बीमा कंपनी के जरिए ई-अकाऊट खुलवा सकते हैं। दूसरा आप आई.आर.डी.ए. की ओर से अथोराइज्ड 5 रिपॉजिटरी में से एक की वैबसाइट पर जाकर आप अपना ई-इन्‍श्‍योरेंस अकाऊंट खुलवा सकते हैं। ये 5 इन्‍श्‍योरेंस रिपॉजिटरी हैं सी.ए.एस.एस. रिपॉजिटरी सर्विसेज, कार्वी इन्‍श्‍योरेंस रिपॉजिटरी, सैंट्रल इन्‍श्‍योरेंस रिपॉजिटरी, एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट और एस.एच.सी.आई.एल. प्रोजैक्‍ट्स। इसके लिए आपको एक एप्‍लिकेशन फाॅर्म भरना होगा और साथ में के.वाई.सी. डाक्‍यूमेंट देना होगा। आप एप्‍लीकेशन फॉर्म के साथ के.वाई.सी. डाक्‍युमेंट अटैच कर सकते हैं।

आधार कार्ड और पैन नंबर है जरूरी
अकाऊंट खोलने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी है। इसके अलावा आप रजिस्‍टर्ड लीज और लाइसैंस एग्रीमेंट या सेल एग्रीमेंट, आधार लेटर, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर स‍बमिट कर सकते हैं।

ऐसे खरीदें ई-इन्‍श्‍योरेंस पॉलिसी
अगर आपने इन्‍श्‍योरेंस रिपॉजिटरी की वैबसाइट के जरिए अपना ई-इन्‍श्‍योरेंस अकाऊंट खोला है तो आपको पॉलिसी खरीदने के लिए बीमा कंपनी के साथ ई-अकाऊंट नंबर सांझा करना होगा। रिपॉजिटरी कस्‍टमर्स को इन्‍श्‍योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए अथोराइज्ड नहीं हैं। अगर आप ने अकाऊंट बीमा कंपनी के जरिए खोला है तो पॉलिसी खरीदने के लिए प्रॉसेसिंग और दूसरी गतिविधियां बीमा कंपनी पूरी करेगी। एक बार अकाऊंट खुल जाने पर आप अपना अकाऊंट लॉग इन कर प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। 

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