कोचर बर्खास्तगी: हाईकोर्ट ने RBI से मांगा जवाब, 18 दिसंबर को अगली सुनवाई

Tuesday, Dec 10, 2019 - 10:28 AM (IST)

मुंबईः बंबई हाईकोर्ट ने चंदा कोचर की याचिका पर सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से जवाब मांगा है। कोचर ने स्वेच्छा से आईसीआईसीआई बैंक छोड़ने के कुछ महीने बाद उन्हें सीईओ और प्रबंध निदेशक पद से बर्खास्त करने के बैंक के फैसले को चुनौती दी है। कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपनी "नियुक्ति को बर्खास्त" करने को चुनौती देते हुए 30 नवंबर को बंबई हाईकोर्ट का रुख किया था।

उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया है कि बैंक ने उनके स्वैच्छिक इस्तीफे को पांच अक्टूबर 2018 को मंजूर कर लिया था। इसके कुछ महीनों बाद 30 जनवरी 2019 को उन्हें बर्खास्त किया गया। इसलिए यह बर्खास्तगी "गैरकानूनी और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।" हाईकोर्ट का यह निर्देश कोचर की संशोधित याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने इस मामले में रिजर्व बैंक को भी एक पक्ष बनाने की मांग की थी। पूर्व बैंक अधिकारी को दो दिसंबर को अपनी पहली याचिका में संशोधन की मंजूरी मिली थी।

न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति एस.पी.तावड़े की खंडपीठ ने उन्हें आरबीआई को मामले में एक पक्ष बनाने की अनुमति दे दी है और केंद्रीय बैंक को 16 दिसंबर तक अपना जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है। कोचर की ओर से पेश वकीलों विक्रम नंकानी और सुजय कांतावाला ने कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 बी (1)(बी) के तहत किसी भी बैंक के प्रबंध निदेशक की सेवाएं समाप्त करने से पहले रिजर्व बैंक की अनुमति की जरूरत होती है। आईसीआईसीआई बैंक ने दावा किया था कि उसने 'कोचर की नियुक्ति को रद्द' करने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति मांगी थी। इसके बाद कोचर ने अपनी याचिका को संशोधित किया। 

Supreet Kaur

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