रेलवे का अलर्टः ट्रेन में सफर से पहले जान लें ये नियम, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
Sunday, Nov 15, 2020 - 05:47 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः फेस्टिव सीजन में घर जाने वालों के लिए भारतीय रेलवे ने जरूरी जानकारी शेयर की है। रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में सफर के दौरान कोई भी यात्री पटाखा लेकर न जाए। अगर किसी भी यात्री के पास किसी भी तरह के क्रैकर्स पाएं जाते हैं या फिर वह चोरी छिपे ले जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रेलवे ने कहा कि इस तरह की कोई भी काम करना नियमों के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 का उल्लंघन होगा।
यह भी पढ़ें- आनंद महिंद्रा ने शेयर किया 1975 की दिवाली की खास याद, 45 साल से साथ है कॉलेज टाइम की ये निशानी
आपको बता दें इस एक्ट के मुताबिक, कोई भी यात्रा करते समय अपने साथ पटाखा, गैस सिलेंडर जैसा सामान लेकर नहीं जा सकता है। अगर कोई भी यात्री ऐसा करता है तो वह नियमों के खिलाफ माना जाएगा। इसके साथ ही वह रेलवे से यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि उसे इस तरह का सामान ले जाने की इजाजत मिलेगी। रेलवे के मुताबिक अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो यह रेलवे एक्ट के सेक्शन 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल होगा।
यह भी पढ़ें- दिवाली के बाद भी कई दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट
इस साल दिवाली पर सेंट्रल रेलवे ने काफी सुरक्षा के इंतजाम किए थे, जिससे कि कोई भी यात्री इस तरह का सामान लेकर न जाए। हर तरह से यात्रियों की सुरक्षा और पटाखों की एक राज्य से दूसरे राज्य में स्मगलिंग पर पैनी नजर रखी गई है और छठ पूजा तक इसी तरह का प्रबंध रहेगा।
यह भी पढ़ें- कोरोना काल में भी दिवाली में हुआ 72 हजार करोड़ का कारोबार, चीन को हुआ भारी नुकसान!
इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर तैनात सुरक्षाकर्मी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं यात्री अपने सामान के साथ दिवाली के लिए पटाखें तो नहीं ले जा रहे हैं। इस साल छठ को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से लगातार त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को अपने घर जाने में कोई परेशानी न हो। वहीं किसान और गुर्जर आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। ऐसे में सफर से पहले अपनी ट्रेन के बारे में जानकारी जरूर ले लें।
.