SEBI के फैसले के खिलाफ SAT पहुंचे फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी

Sunday, Feb 07, 2021 - 05:12 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी ने उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट से बैन करने के सेबी के आदेश को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में चुनौती दी है। मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने किशोर बियानी और उनके भाई अनिल पर एक साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में दाखिल होने पर रोक लगाई है। सेबी ने फ्यूचर ग्रुप की रीटेल कंपनी फ्यूचर रीटेल के शेयरों में इनसाइर ट्रेडिंग (भेदिया कारोबार) जांच के बाद बियानी और उनके भाई पर प्रतिबंध लगाया है। यह मामला मार्च-अप्रैल 2017 का है।

सेबी ने कहा कि दोनों भाइयों फ्यूचर रीटेल के कुछ बिजनस के डिमर्जर से पहले अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इनफॉरमेशन के आधार पर एक ग्रुप कंपनी के जरिए फ्यूचर रीटेल के शेयरों की खरीद फरोख्त की। इससे कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी आई। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि बियानी बंधुओं ने फ्यूचर कॉरपोरेट रिसॉर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला। उन्होंने फ्यूचर रीटेल की कंपनियों के डिमर्जर का फैसला सार्वजनिक होने से पहले इस अकाउंट के जरिए फ्यूचर रीटेल के शेयरों की खरीद-फरोख्त की।

दो साल की रोक
फ्यूचर कॉरपोरेट रिसॉर्सेज, किशोर और अनिल बियानी SAT में एक अपील दायर कर सेबी के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। सेबी ने साथ ही दोनों भाइयों पर दो साल तक फ्यूचर रीटेल के शेयरों की ट्रेडिंग पर भी रोक लगा दी। ऐसे में किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल के शेयरों की खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे। सेबी ने फ्यूचर कॉरपोरेट रिसॉर्सेज और बियानी बंधुओं पर प्रत्येक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें जुर्माने की राशि 45 दिन के भीतर जमा करनी होगी।

किशोर बियानी ने फ्यूचर ग्रुप का रीटेल और होलसेल कारोबार पिछले साल मुकेश अंबानी की रिलायंस रीटेल को बेचने के लिए डील की थी। लेकिन ऐमजॉन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रीटेल लिमिटेड को रिलायंस रीटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने को कहा। फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि अगर यह डील नहीं हुई तो उसका रीटेल कारोबार बंद हो जाएगा।

jyoti choudhary

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