विदेश यात्रा के लिए मिली छूट का ‘घोर दुरुपयोग’ कर रहे कार्ति चिदंबरम: ईडी

Monday, Sep 17, 2018 - 10:48 PM (IST)

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम विदेश यात्रा के लिए अदालत की ओर से दी गई छूट का ‘‘घोर दुरुपयोग’’ कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल जांच को लंबा खींचने में कर रहे हैं। 

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर एवं न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कार्ति की उस अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा पर जाने के लिए अदालत से इजाजत मांगी है। ईडी और सीबीआई कार्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच कर रही हैं। एक मामला उस वक्त का है जब पी. चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री पद पर रहते हुए आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए विदेशी धनराशि के रूप में प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी की मंजूरी दी गई थी। 

ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दाखिल किए गए अपने जवाब में आरोप लगाया कि एयरसेल-मैक्सिस और धनशोधन मामलों में कार्यवाहियों का सामना कर रहे कार्ति विदेश यात्रा के लिए मिली छूट का ‘‘घोर दुरुपयोग’’ कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल जांच को लंबा खींचने में कर रहे हैं जबकि एयरसेल-मैक्सिस मामले में एजेंसी को छह महीने में अपनी जांच पूरी करनी है। 

अपने जवाब में ईडी ने यह भी कहा, ‘‘याचिकाकर्ता/आवेदक (कार्ति) इस छह महीने की अवधि के दौरान अपनी विदेश यात्राओं के कारण कुल 51 दिन जांच के लिए अनुपलब्ध रहे।’’  ईडी ने कहा, ‘‘जब भी दस्तावेजों से उनका सामना कराया गया तो उन्होंने अपनी खीझ दिखाई, कभी-कभी गुस्सा दिखाया और फिर किसी न किसी बहाने से सुविधाजनक तरीके से सवालों को टाला।’’ उच्चतम न्यायालय ने 23 जुलाई को कार्ति को 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाने की इजाजत दी थी। अदालत ने साफ कर दिया था कि उन्हें तय की गई शर्तों का पालन करना होगा।       

Pardeep

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